छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की मांग खारिज की
बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग को अमान्य कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।
इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी तथा अन्य आपत्तियों के आधार इस चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की मांग की गई,जिसे जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
राशिफल 26 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
राहुल गांधी का बड़ा बयान: 'कॉकरोच आंदोलन' के बाद छात्रों पर हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का बड़ा दावा, बोले- 'PM से बातचीत के बाद बदला घटनाक्रम'
'फोन छूने पर बेरहमी से पीटते थे', नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों के साथ हुआ खौफनाक खेल
जिस सरकार ने कहा- इस्तीफे नहीं होते, उसी में 12 साल में कई बड़े नेताओं ने छोड़ा पद